जिलाधिकारी ने ग्रेड रिस्पांस प्लान (ग्रेप) के संबंध में की बैठक
विभागीय अधिकारियों को दी जिम्मेदारी
फसल अवशेष न जलाये बल्कि जैविक खाद के रूप में प्रयोग करे।
बागपत4अक्टूबर2023———–जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में ग्रेड रिस्पांस प्लान (ग्रेप) के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक निर्देश दिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बागपत में ग्रेड रिस्पांस प्लान ग्रेप लागू है जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए की 10 से 15 साल पुराने वाहनों का निरीक्षण कर संबंधित पर कार्यवाही की जाए प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जाए। विकास प्राधिकरण को कंस्ट्रक्सन साइट पर निर्माण सामग्रियों खुले में भंडार न हो, डीजल जनरेटर ,तथा खुले में निर्माण कार्य ,बालू खनन परिवहन ,मिट्टी परिवहन खुले में नहीं होना चाहिए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी दी कि अपने क्षेत्र में ग्रेप गाइडलाइन के अंतर्गत कार्य करें जिस स्थान पर स्टेशन का कार्य हो रहा है वहां पर पानी का छिड़काव होता रहना चाहिए एंटी स्मोक गन का प्रयोग किया जाए, एक्यूआई बढ़ना नही चाहिए जो नियमों का उल्लंघन करें उस पर कार्यवाही की जाए।
जिलाधिकारी ने फसल अवशेष / पराली प्रबन्धन की समीक्षा बैठक की उन्होंने पराली / फसल अवशेष न जलाये जाने के सम्बन्ध में तहसील एवं विकास खण्ड स्तरीय कर्मचारियों द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देशे दिये , साथ ही फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में भी कृषको को अवगत कराने के कृषि विभाग को निर्देश दिये । इसके लिए किसान भाई आधुनिक कृषि यंत्रो का प्रयोग कर फसल अवशेषो को जैविक खाद के रूप में प्रयोग करे, साथ ही बायो वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करते हुए फसल अवशेषो को खेत मे ही गलाने तथा जैविक खाद बनाने के लिए प्रयोग कर जैविक कम्पोस्ट खाद बनाकर अपने खेत की उर्वरा शक्ति बढाये और फसलो के मित्र कीटो को बचाकर जन सामान्य के लिए स्वच्छ पर्यावरण बना रहने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करे।
उन्होंने कहा सभी पुलिस थानाध्यक्ष, ग्राम प्रधान, लेखपाल, पंचायत सचिव, कृषि विभाग के
क्षेत्रीय कर्मचारी अपने क्षेत्र में सक्रिय रहकर पराली / फसल अवशेष की घटना घटित होने की सूचना तत्काल सम्बन्धित तहसीलदार / कृषि विभाग को दी जायेगी। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुसार फसल अवशेष जलाया जाना एक दण्डनीय अपराध है। पर्यावरण विभाग के आदेश अनुसार 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2500रुपए,02 से 05 एकड क्षेत्र के लिए-5000रुपए, 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए-रू15000/- तक पर्यावरण कम्पन्सेशन धनराशि की वसूली की जायेगी
जिलाधिकारी ने किसान भाईयो से अपील की है कि वे फसल अवशेष न जलाये बल्कि जैविक खाद के रूप प्रयोग करे।
इस अवसर पर जिलाधिकारी पंकज वर्मा ,मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरेंद्र सिंह , क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी भूवन यादव, कृषि उपनिदेशक दुर्विज सिंह ,अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी अतुल कुमार ,जिला पंचायत राज अधिकारी सहित समस्त अधिशासी अधिकारी सहित आदि उपस्थित रहे।
सूचना विभाग बागपत द्वारा जारी