
सीएम भजनलाल शर्मा एवं शेरगढ विधायक बाबूसिंह राठौड़ का आभार जताया ।
राजस्थान सरकार के खनिज विभाग के नियमानुसार 31 मार्च को अवधी वृद्धि से वंचित रहे 576 खान धारकों को शेरगढ विधायक बाबूसिंह राठौड़ की मांग पर राज्य सरकार ने प्रदेश के खान धारकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुऐ अवधि वृद्वि की अंतिम तिथी को 30 सितम्बर तक बढा दी हैं। इसको लेकर खान धारकों में खुशी की लहर है। खान धारकों ने शेरगढ विधायक एवं सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताया ।
गौरतलब रहे की राजस्थान सरकार के खनिज विभाग द्वारा जिन खानों की अवधि 31 मार्च 2025 को खत्म हो गई थी । उनको 31 मार्च 2025 से पहले अवधी वृद्धि करवानी थी। मगर बालेसर के 576 एंव जोधपुर के 899 सहित कुल 1475 खान धारक अवधि वृद्वि करवाने से वंचित हो गये थे। इसके बाद खान क्लस्टर यूनियन के पदाधिकारियों ने शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंप कर अवगत कराया। शेरगढ़ विधायक ने तीन महीने से लगातार कई बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खनिज विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर और व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर तीन चार बार अवगत करवाया और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के सोइंतरा ग्राम पंचायत के दौरे के दौरान भी उन्होंने बालेसर क्षेत्र के खानधारको पर आए संकट के बारे में अवगत कराया । इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर अवधी वृद्धि के नियम में संशोधन करते हुए खान धारकों को बड़ी राहत प्रदान करते राज्य सरकार के संयुक्त सचिव आशु चौधरी ने गुरूवार को गजट नोटिफिकेशन जारी किया हैँ। गजट नोटिफिकेशन जारी होने पर बालेसर क्षेत्र के खान धारकों ने खुशी प्रकट करते हुऐ सीएम भजनलाल शर्मा एवं शेरगढ विधायक बाबूसिंह राठौड़ का आभार जताया । इस मौके पदाधिकारी खान क्लस्टर यूनियन के अध्यक्ष पपुराम कच्छावा ,जेनाराम सांखला, बजरंग शर्मा, दिलीप शर्मा , प्रवीण जोया,बजरंग सांखी सहित खान धारक मौजूद थे।
शेरगढ विधायक बाबूसिंह राठौड़ ने बताया कि जब मुझे पता चला की बालेसर में 576 और प्रदेश में 5000 के लगभग खान धारक अवधि वृद्वि से वंचित रह गये तो मैने खान विभाग के निदेशक दीपक तवंर को पत्र लिखा तो जवाब आया कि जिन खानों की अवधि 01.04.25 को खत्म हो गयी । उन क्वारी लाईसेंस का कोई अस्तित्व नही रहता है। इसलिए इनके अवधि वृद्वि का कोई प्रावधान नही है। वही खान एवं भू विज्ञान विभाग के संयुक्त सचिव को एक और पत्र लिखा तो जवाब आया कि खानों में अवधि वृद्वि की मांग वर्तमान में प्रभावी नियमों के अनुसार लागू नही होती हैं। क्योकि वर्तमान में नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नही है। ऑनलाईन के स्थान पर ऑफ लाईन आवेदन स्वीकार करने का नियमों में कोई प्रावधान नही है। खनिज विभाग के संयुक्त सचिव एवं डायरेक्टर के द्वारा लिखित में पत्र भेजकर नियमों में संशोधन का स्पष्ठ मना करने के बावजूद पांच-से छ बार सीएम आवास पर जाकर सीएम भजनलाल शर्मा से विशेष आग्रह किया । सोईन्तरा ग्राम पंचायत में सीएम की सभा में विशेष आग्रह कर गरीब एवं अनपढ खान धारकों के लिए चार महिने तक रात दिन एक करके मुख्यमंत्री स्तर पर नियमों में संशोधन करवा कर प्रदेश के समस्त खान धारकों को राहत प्रदान की ।
खान क्लस्टर यूनियन सचिव दिलीप शर्मा ने बताया कि प्रदेश की 5000 से ज्यादा पर लाइसेंस अवधी वृद्धि से वंचित रह गए थे । क्वारिलाइसेंस रिनवल के प्रथम बार विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए गए कई कमियों को लेकर हमने बार-बार विभाग को अवगत कराया मगर विभाग के निदेशक दीपक तंवर अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर सचिवालय में प्रमुख शासन सचिव सहित कई उच्च अधिकारियों, अन्य खनन क्षेत्र के संबंधित विधायक सांसद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी खान निदेशक से बात करने के बाद स्पष्ट मना किया की अवधी वृद्धि संभव नहीं है ।
विधायक शेरगढ़ बाबूसिंह राठौड़ के भागीरथी प्रयासों से ही यह संभव हो पाया ।