
उम्मीदवारों को पहली बार 10 से 13 नवंबर के बीच सार्वजनिक करना होगा आपराधिक रिकार्ड
- समाचार पत्र और टीवी पर तीन बार देनी होगी जानकारी,राजनीतिक दल भी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करेंगे घोषणा।
- आपराधिक रिकार्ड की घोषणा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एनकोर नाम से एक पोर्टल भी तैयार किया ।
की लाइन टाइम जिला ब्युरो चिफ सरूप प्रजापत. बालोतरा/
बाड़मेर। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव-2023 के घोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्याशियों के नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 नवंबर है और मतदान 25 नवंबर को होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के आपराधिक रिकार्ड को सार्वजनिक करने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। प्रत्याशियों के साथ राजनीतिक दलों को भी निर्वाचन विभाग के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण पुरोहित ने बताया कि प्रत्याशी और उनकी पार्टी को उम्मीदवार को ,अगर उनका आपराधिक विवरण है तो समाचार पत्र और टेलीविजन में प्रकाशित करवाना होगा। ऐसा तीन बार करना होगा। उनके मुताबिक उम्मीदवार के आपराधिक विवरण का पहली बार प्रकाशन सी-1 प्रारूप में नाम वापसी की अंतिम तारीख के पहले चार दिनों के भीतर अर्थात 10 से 13 नवंबर के बीच करवाना होगा। दूसरी बार 14 और 17 नवंबर के बीच और तीसरी बार 18 और 21 नवंबर के बीच निर्धारित प्रारूप में टीवी और समाचार पत्र के माध्यम से सार्वजनिक करना होगा। इसी तरह राजनीतिक दलों को सी-2 प्रारूप में समाचार पत्र, टीवी, ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर यह सूचना प्रकाशित करना अनिवार्य है। नामांकन के समय रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी: नामांकन के समय यदि किसी प्रत्याशी की ओर से फॉर्म 26 (एफिडेविट) के पैरा 5 और 6 में आपराधिक मामलों का विवरण दिया जाता है, तो संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रत्याशी को सी-1 प्रारूप और राजनीतिक दल को सी-2 प्रारूप उपलब्ध करवाने के साथ आपराधिक विवरण को सार्वजनिक करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी देंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एनकोर नाम से एक पोर्टल भी तैयार किया है, जहां प्रत्याशी अपने आपराधिक रिकार्ड की घोषणा कर सकता है और इसको किस तरह सार्वजनिक करना है, इसकी जानकारी ले सकता है।






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