
बालेसर । राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण(जिला एंव सेशन न्यायालय)जोधपुर के आदेशानुसार बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत तालुका विधिक सेवा समिति बालेसर की तरफ पैरा लीगल वालंटियर अमराराम यादव द्वारा चामू पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत डेरिया में मंगलवार को सरपंच निर्मला की अध्यक्षता में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर मे पीएलवी यादव ने बाल विवाह निषेध अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी तथा बाल विवाह से होने वाले शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्तर पर होने वाले दुष्परिणामो के बारे में बताया। प्रेरित होकर ग्रामीणों ने बाल विवाह नहीं करने का संकल्प लिया। इसके साथ शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम, मृत्युभोज अपराध सहित विधिक सेवा (लीगल एड), से संबंधित आवश्यक कानूनी जानकारी भी दी। कनिष्ठ सहायक महेशचंद मीना, समाजसेवी गुलाब सिंह, वार्ड पंच खमा देवी, साथीन गुड्डी आंगनवाड़ी वर्कर तारोंदेवी सहित 30-40 ग्रामीणों ने शिविर मे भाग लिया।