
रामदेव सजनाणी,राष्ट्रीय संवाददाता
Key Line Times
राजस्थान,राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए खीचन विस्तार राजस्व गांव की अधिसूचना निरस्त कर दी है। यह निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लिया गया है, जिसमें जांच के बाद पाया गया कि खीचन विस्तार राजस्व गांव का गठन नियमों के विरूद्ध किया गया था।
क्या है मामला?
खीचन मूल ग्राम से कुछ भाग अलग कर एक राजस्व ग्राम खीचन विस्तार नवसृजित किया गया था। लेकिन पर्यावरण विद् सत्य नारायण सिंह राजपुरोहित और अन्य ग्रामवासियों ने इसकी शिकायत राजस्थान उच्च न्यायालय में की थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने जांच के आदेश दिए थे।
जांच में क्या पाया गया?
जांच में पाया गया कि खीचन विस्तार राजस्व गांव का गठन नियमों के विरूद्ध किया गया था और तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री हरजीराम अटल ने नियम विरूद्ध प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा था। इसके बाद राज्य सरकार ने खीचन विस्तार बनाकर उसकी अधिसूचना जारी की थी।
राज्य सरकार का निर्णय
राज्य सरकार ने जांच रिपोर्ट के आधार पर खीचन विस्तार राजस्व गांव की अधिसूचना निरस्त करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के बाद लिया गया है।
पूर्ण पाठ
राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिये थे, जांच के आदेश राजस्थान सरकार ने एक संसोधित आदेश जारी कर खीचन विस्तार राजस्व गांव की अधिसूचना निरस्त करने के आदेश जारी कर दिये पूर्व में खीचन मूल ग्राम से कुछ भाग अलग कर एक राजस्व ग्राम खीचन विस्तार नवसृजित कर दिया गया था। पर्यावरण विथ सत्य नारायण सिंह राजपुरोहित ने व अन्य ग्रामवासियों ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर, खीचन विस्तार की अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की जिस पर माननीय राजस्थान उच्चा न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान सरकार के प्रमुख शासन सचिव राजस्व को निर्देश प्रदान किये कि इस प्रकरण की सम्पूर्ण जांच सात दिवस के भीतर करे जिस पर प्रमुख शासन सचिव राजस्व सम्पूर्ण जांच कर जिला कलेक्टर फलोदी को निर्देश प्रदान किये कि खीचन विस्तार की अधिसूचना निरस्त करने की कार्यवाही करे व कारण सहित एक अख्यात्मक निस्तारण आदेश जारी करे जिस पर जिला कलेक्टर फलोदी उपखण्ड अधिकारी फलोदी, तहसीलदार फलोनी, आरआई पटवारी की संयुक्त कमिटी बनाकर जांच करवाई व जांच में खीचन विस्तार राजस्व ग्राम नियमों के विरूद्ध बनना पाया गया तथा राजस्व सरकार के परिपत्रों का नियम विरूद्ध पाया जाने पर जिला कलेक्टर ने खीचन विस्तार राजस्व की अधिसूचना निरस्त करने की अनुशंसा राज्य सरकार को की गई राज्य सरकार ने राज्यपाल महोदय से अनुमोदन करवाकर खीचन विस्तार राजस्व ग्राम की अधिसूचना निरस्त कर दी है। तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री हरजीराम अटल ने नियम विरूद्ध खीचन विस्तार राजस्व ग्राम बनाने का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा था जिस पर राज्य सरकार ने कार्यवाही करते हुए खीचन विस्तार बनाकर उसकी अधिसूचना जारी की गई थी।

