
मकराना समय पर म्यूटेशन नहीं होने की वजह से खान का लाइसेंस रद्द।
नागौर,मकराना खान लाइसेंसी की मृत्यु होने के पश्चात समय पर म्यूटेशन नहीं करवाने की वजह से खान विभाग अधिकारी द्वारा लाइसेंस को निरस्त करने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार खान संख्या 239/ ए पहाड़ कुआ रेंज मकराना का क्वारी लाईसेंस मोहम्मद अनवर,फयाज अहमद पुत्र मोहम्मद इस्माईल एवं अब्दुल रसीद,अब्दुल हकीम,अब्दुल गफुर अब्दुल शकुर,अब्दुल सत्तार,मोहम्मद रमजान,अब्दुल अजीज,शरीफन एवं अब्दुल कयूम,मोहम्मद याकुब,लियाकत अली,मोहम्मद इलियास निवासी मकराना के पक्ष में क्षेत्रफल 200X200 वर्गफिट स्वीकृत है। स्थान के संबंध में खनिज विभाग मकराना के कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड का खनीज अभियंता महेश प्रकाश पुरोहित द्वारा अवलोकन करने पर लाईसेंसी मोहम्मद याकुब पुत्र अब्दुल करीम की मृत्यु दिनांक 05 मार्च 2012 को होना ज्ञात हुआ। जिसके सम्बन्ध में एमएमआरसी 2017 के नियम 76 (1) के तहत लाईसेंसधारी की मृत्यु की सूचना एवं लाईसेंसी के वारीसान के नाम उक्त खान का नामान्तरण करने बाबत आवेदन पत्र मय दस्तावेज के साथ कार्यालय में दिनांक 15 मई 2017 को पेश किये परंतु एमएमआरसी 2017 के नियम 76 (2) के तहत सभी ओपचारिकताएं तीन माह अवधि में पूर्ण नही कर विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अतः एमएमआरसी 2017 के नियम 76 के तहत खान संख्या 239/ ए पहाड़ कुआ रेंज मकराना के लाईसेंसधारी के वारीसान द्वारा निर्धारित समय पर पालना नही किये जाने पर एमएमआरसी. 2017 के नियम 76 (6) के तहत स्वतः ही निरस्त की श्रेणी में आ जाने से खान संख्या 239/ ए पहाड़ कुआ रेंज मकराना के क्वारी लाईसेंस को एमएमआरसी 2017 के नियम 76 के तहत लाईसेंस के पक्ष में जमा प्रतिभुति राशि का हरण राज्य सरकार के पक्ष में करते हुए खान का लाइसेंस निरस्त किया गया। विभाग की ओर से की गई इस कार्रवाई के पश्चात उक्त खान में खान विभाग के मुताबिक अब खनन कार्य पूर्ण रूप से बंद है। वहीं समाजसेवी वह खान लाइसेंसी स्वर्गीय मोहम्मद याकूब के पुत्र ने शंका जताते हुए बताया कि मिली जानकारी के अनुसार उस खान में एक हिस्से में अभी तक गैर कानूनी तरीके से खनन कार्य जारी है। जिसके लिए मोहम्मद हयात गैसावत ने खनिज अभियंता को व्हाट्सएप के माध्यम से वह फोन करके अवगत करवाया जिस पर उन्होंने कहा जांच करके अगर कुछ ऐसा पाया गया तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। वही गैसावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री वह खान मंत्री को भी ईमेल के माध्यम से अवगत करवाने की बात कही वह संबंधित खान पर माइनिंग द्वारा किरेनो पर सिल लगाए जाने वह नोटिस चिपकाए जाने की मांग की ताकी खनिज विभाग के आदेशों की कोई भी लाइसेंस धारी अवहेलना न कर सके वह कानून की पालना करें।




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